नई टिहरी मे 13 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा

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टिहरी
जनपद टिहरी गढ़वाल के जिला न्यायालय एवं बाहय न्यायालयों/राजस्व न्यायालयों में दिनांक 13 मई, 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा, जिसमें विभिन्न प्रकृति के वादों का निस्तारण सुलह-समझौते एवं स्वीकृति के आधार पर किया जायेगा।
सीनियर सिविल जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल आलोक राम त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए कहा कि मा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मा. उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशों के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के तत्वाधान में दिनांक 13 मई, 2023 को जनपद टिहरी गढ़वाल के जिला न्यायालय एवं बाहय न्यायालयों/राजस्व न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के वादों जैसे फौजदारी के शमनीय मामले, राजस्व संबंधि तमामले (मात्र जिला न्यायालयों में लम्बित), धारा 138 एनआई एक्ट संबंधित मामले, विद्युत एवं जलकर मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर संबंधित मामले, वेतन भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, श्रम संबंधित मामले, अन्य दीवानी के मामले (किराये, सुविधा अधिकार, निषेधाज्ञा सूट्स, विशिष्ट प्रदर्शन सूट्स) आदि, वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा वाद, बैंक एवं ऋण वसूली से संबंधित मामले एवं अन्य ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकें, का निस्तारण किया जायेगा।
उन्होंने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निरस्तारित करवाना चाहते है वह दिनांक 12 मई, 2023 तक किसी भी कार्यदिवस में सम्बन्धित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने मामलों को नियत करवा सकते हैं।

 


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