उप जिलाधिकारी घनसाली के एन गोस्वामी ने बैठक आयोजित कर दी जानकारी

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टिहरी
अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी भरण पोषण अधिकरण घनसाली/उप जिलाधिकारी घनसाली के.एन. गोस्वामी ने अवगत कराया कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम तथा नियमावली 2011 के नियम-3 तथा अधिसूचना संख्या 893 दिनांक 7 अगस्त 2012 द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा-5 के अधीन भरण-पोषण के लिए दिये गये आदेश पर न्याय निर्णयन और निर्णित किये जाने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक उप खण्ड (परगना) में एक-एक भरण पोषण अधिकरण का गठन करते हुए संबंधित उप जिलाधिकारी को अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा-6(6) तथा सुसंगत नियमावली उत्तराखण्ड माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2011 के नियम-3 के तहत ‘सुलह अधिकारी‘ के रूप में पैनल तैयार करने हेतु अधिकरण को प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए निम्न महानुभावों को उनके द्वारा सहायक समाज कल्याण अधिकारी भिलंगना को प्रदत्त सम्मति उपरांत भरण पोषण अधिकरण घनसाली क्षेत्रांतर्गत अवैतनिक ‘सुलह अधिकारी‘ के तौर पर पैनल का सदस्य पुरुषोत्तम बिष्ट एडवोकेट तहसील घनसाली, चन्द्रमोहन नौटियाल कनिष्ठ प्रमुख विकास खण्ड भिलंगना, भगवती प्रसाद नौटियाल मानव विकास संस्थान सेमण्डीधार, नव प्रभात नेगी, माउण्ट वैली संस्था दोणी पल्ली, पारेश्वर बडोनी सामाजिक कार्यकर्ता घनसाली, जयशंकर नगवाण लोक जीवन विकास भारती बूढ़ाकेदार, पूरब सिंह पंवार पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख/ सामाजिक कार्यकर्ता घनसाली, आनन्द सिंह नेगी, पत्रकार/सामाजिक कार्यकर्ता घनसाली, श्रीमती भारती रावत सदस्य हंस फाउण्डेशन हिमोत्थान घनसाली, बसुमति घनाता मा. प्रमुख विकास खण्ड भिलंगना, सहायक समाज कल्याण अधिकारी घनसाली नामित/नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि इन महानुभावों द्वारा सुलह अधिकारी के रूप में समय-समय पर भरण पोषण अधिकरण घनसाली द्वारा निर्दिष्ट प्रकरणों में उत्तराखण्ड माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2011 के नियम – 10 / 11 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

 


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