उत्तराखंड में वीकेंड पर घूमने आने वाले या धार्मिक तीर्थ यात्रा पर आने वाले बाहरी राज्यों के वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है। उत्तराखंड आते समय अपने वाहन पर एक कूड़ेदान को जरूर रखें साथ ही अपने वाहन में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाएं,ऐसा नहीं करने पर वाहन का चालान और जुर्माना हो सकता है।
दरअसल नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर यात्री वाहनों में पोर्टेबल डस्टबिन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) रखना अनिवार्य है। इन दोनों आदेशो को अब व्हक़ील परमिट की शर्त में जोड़ दिया गया है।
देहरादून में सोमवार को प्राधिकरण अध्यक्ष गढ़वाल मंडलायुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता एवं प्राधिकरण सचिव आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा की उपस्थिति में मंडल परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में मौजूद आरटीओ शर्मा ने कहा कि नए यात्री वाहनों का तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जब तक उनमें पोर्टेबल डस्टबिन और वीएलटीडी नहीं लगा दिया जाएगा इसके अलावा पुराने वाहनों का फिटनेस नवीनीकरण भी इनके बिना नहीं हो पाएगा।