राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर टिहरी में 11 को शिविर का होगा आयोजन

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टिहरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल के द्वारा 11 दिसम्बर, 2021 (द्वितीय शनिवार) को जनपद टिहरी गढ़वाल के मुख्यालय नई टिहरी स्थित समस्त मा० न्यायालयों तथा बाह्य न्यायालय नरेन्द्रनगर कीर्तिनगर तथा प्रतापनगर में प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें विभिन्न प्रकृति के वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोक कुमार ने बताया कि वादों में फौजदारी के मामले, धारा 138 एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, धन वसूली से सम्बन्धित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम और रोजगार संबंधी विवादों से संबंधित मामले।

विद्युत एवं जल बिलों व अन्य बिलों के भुगतान के मामले (गैर शमनीय मामलों के अतिरिक्त) वैवाहिक विवाद के मामले (तलाक के अतिरिक्त), भूमि अर्जन के मामले (दीवानी न्यायालयों / अधिकरणों में लम्बित), वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृति के लाभों से सम्बन्धित मामले, राजस्व वाद (मात्र जिला न्यायालयों में लम्बित), अन्य दीवानी के मामले (किराये सुविधा अधिकार निषेधाज्ञा सूट्स विशिष्ट प्रदर्शन सूट्स) शामिल है।

अन्य ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकें का निस्तारण किया जायेगा। अतः सर्वसाधारण से आग्रह है कि जो भी व्यक्ति अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में निरस्तारित करवाना चाहते हैं वह दिनांक 10 दिसम्बर 2021 तक किसी भी कार्यदिवस में सम्बन्धित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र होकर अपने मामले को नियत करवायें तथा अपने मामले का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करवाकर अवसर का लाभ उठायें।

 


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